केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की समय सीमा को 2 महीने से बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। पहले यह अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 थी। केंद्र के द्वारा यूपीएस के अंतर्गत कई बदलावों के बारे में ऐलान किया गया है। जिनमें पेंशन लाभ के अलावा स्विच विकल्प और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अलावा कर छूट भी शामिल है।
कर्मचारियों को मिले अतिरिक्त समयहाल ही में हुए इन बदलावों के कारण लाभार्थियों ने अनुरोध किया था कि कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए और अधिक समय दिया जाए ताकि वह सभी प्रक्रिया को आसानी से और अच्छे से कर सकें। जिसे देखते हुए 2 महीने समय सीमा बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस सिस्टम लागू हो चुका है। जिसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को कई सारे लाभ दिए जा रहे हैं।
समझते हैं यूपीएस क्या है?केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक विकल्प के रूप में जारी किया है। यह इसलिए किया गया है ताकि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय भुगतान सही समय पर प्राप्त हो सके।
यूपीएस में कैसे स्विच करें?यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारी है तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने के लिए आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
1. सबसे पहले इसकी सूचना पे एंड अकाउंट्स ऑफिस या नोडल ऑफिसर को देनी होगी। सभी मंत्रालयों और विभागों में इसके लिए फॉर्म्स उपलब्ध हैं।
2. आप चाहे तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
3. कर्मचारी अपने विभाग से यूपीएस में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म ले सकते हैं। इस फॉर्म में आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के साथ में ही अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी और यूपीएस में स्विच करने के लिए डिक्लेरेशन भी भरना होगा।
4. फार्म में सभी सही जानकारियां भरने के बाद उसे नोडल ऑफिसर के पास जमा कर दें। कई सरकारी विभागों में ऑनलाइन भी फॉर्म जमा किए जाते हैं।
5. फार्म जमा करने के बाद एक्नॉलेजमेंट या रसीद लेना ना भूले। 6. यदि आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो संबंधित विकास विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करें। जहां आपको ऑनलाइन से भी जानकारियां दर्ज करने के बाद डिजिटल कंफर्मेशन प्राप्त होगी।
जब आप फार्म जमा कर देते हैं तो नोडल ऑफिसर या पीएओ के द्वारा इसकी जांच की जाती है। जांच पूरी होने के बाद अप्रूवल दिया जाता है और इसके बाद आपका अकाउंट यूपीएस के अंतर्गत मैनेज होने लग जाएगा। आप भी यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद विकल्प नहीं मिल सकता है।
किसे मिलेगा मौकाएनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प केवल उन केंद्रीय कर्मचारियों को ही मिलेगा, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी में नियुक्त हुए हैं। यह एक बार ही मिलने वाला विकल्प है। यदि आप भी यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखें। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द फॉर्म जमा कर दे ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े।
कर्मचारियों को मिले अतिरिक्त समयहाल ही में हुए इन बदलावों के कारण लाभार्थियों ने अनुरोध किया था कि कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए और अधिक समय दिया जाए ताकि वह सभी प्रक्रिया को आसानी से और अच्छे से कर सकें। जिसे देखते हुए 2 महीने समय सीमा बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस सिस्टम लागू हो चुका है। जिसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को कई सारे लाभ दिए जा रहे हैं।
समझते हैं यूपीएस क्या है?केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक विकल्प के रूप में जारी किया है। यह इसलिए किया गया है ताकि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय भुगतान सही समय पर प्राप्त हो सके।
यूपीएस में कैसे स्विच करें?यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारी है तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने के लिए आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
1. सबसे पहले इसकी सूचना पे एंड अकाउंट्स ऑफिस या नोडल ऑफिसर को देनी होगी। सभी मंत्रालयों और विभागों में इसके लिए फॉर्म्स उपलब्ध हैं।
2. आप चाहे तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
3. कर्मचारी अपने विभाग से यूपीएस में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म ले सकते हैं। इस फॉर्म में आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के साथ में ही अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी और यूपीएस में स्विच करने के लिए डिक्लेरेशन भी भरना होगा।
4. फार्म में सभी सही जानकारियां भरने के बाद उसे नोडल ऑफिसर के पास जमा कर दें। कई सरकारी विभागों में ऑनलाइन भी फॉर्म जमा किए जाते हैं।
5. फार्म जमा करने के बाद एक्नॉलेजमेंट या रसीद लेना ना भूले। 6. यदि आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो संबंधित विकास विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करें। जहां आपको ऑनलाइन से भी जानकारियां दर्ज करने के बाद डिजिटल कंफर्मेशन प्राप्त होगी।
जब आप फार्म जमा कर देते हैं तो नोडल ऑफिसर या पीएओ के द्वारा इसकी जांच की जाती है। जांच पूरी होने के बाद अप्रूवल दिया जाता है और इसके बाद आपका अकाउंट यूपीएस के अंतर्गत मैनेज होने लग जाएगा। आप भी यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद विकल्प नहीं मिल सकता है।
किसे मिलेगा मौकाएनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प केवल उन केंद्रीय कर्मचारियों को ही मिलेगा, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी में नियुक्त हुए हैं। यह एक बार ही मिलने वाला विकल्प है। यदि आप भी यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखें। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द फॉर्म जमा कर दे ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े।
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