भोपाल: मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़ मतदाताओं और 65,014 बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के साथ सभी 55 जिलों में मतदाता सूची का संशोधन शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें BLOs घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण की जांच करेंगे और नए नामांकन फॉर्म भरेंगे। इस दौरान, मौजूदा मतदाता सूची को आज रात से फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि SIR (Special Intensive Revision) पूरा होने तक कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा।
आमंत्रित की जाएंगी आपत्तियां
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), मध्य प्रदेश के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, घर-घर जाकर जानकारी जुटाने के बाद, मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद, लोगों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जिन मतदाताओं के नाम पिछली SIR से मेल नहीं खाएंगे, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। सभी जरूरी जांचों के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी आपत्तियां
अगर किसी मतदाता का नाम पिछली SIR में था, तो उन्हें केवल फॉर्म भरकर अपने पिछले नामांकन का विवरण देना होगा। इस जानकारी को आधिकारिक ECI पोर्टल — voters.eci.gov.in पर सत्यापित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के लिए मसौदा सूची 8 दिसंबर को प्रकाशित होगी और 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।
कौन से डॉक्युमेंट लगेंगे
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तहत, एक जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में शामिल लोगों को कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा, उन्हें सिर्फ अपनी जानकारी की पुष्टि करनी है। वहीं, 2003 के बाद नामांकित और 1987 के बाद जन्मे मतदाताओं को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे। यह प्रक्रिया मतदाताओं की सूची को अपडेट करने के लिए की जा रही है।
आमंत्रित की जाएंगी आपत्तियां
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), मध्य प्रदेश के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, घर-घर जाकर जानकारी जुटाने के बाद, मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद, लोगों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जिन मतदाताओं के नाम पिछली SIR से मेल नहीं खाएंगे, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। सभी जरूरी जांचों के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी आपत्तियां
अगर किसी मतदाता का नाम पिछली SIR में था, तो उन्हें केवल फॉर्म भरकर अपने पिछले नामांकन का विवरण देना होगा। इस जानकारी को आधिकारिक ECI पोर्टल — voters.eci.gov.in पर सत्यापित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के लिए मसौदा सूची 8 दिसंबर को प्रकाशित होगी और 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।
कौन से डॉक्युमेंट लगेंगे
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तहत, एक जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में शामिल लोगों को कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा, उन्हें सिर्फ अपनी जानकारी की पुष्टि करनी है। वहीं, 2003 के बाद नामांकित और 1987 के बाद जन्मे मतदाताओं को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे। यह प्रक्रिया मतदाताओं की सूची को अपडेट करने के लिए की जा रही है।
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