जौनपुर,06 नवंबर(Udaipur Kiran) . अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने दाे वर्ष पूर्व आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को दोषसिद्ध पाते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास व 55000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया.
अभियोजन कथानक के अनुसार सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 5 जून 2023 को उसके ही गांव का रहने वाला सूर्य प्रकाश अग्रहरि अपनी साइकिल की दुकान में उसकी 8 वर्षीया बहन को ले गया और अश्लील हरकत किया. पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. मेडिकल परीक्षण में बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि हमारे एवं सहयोगी कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपित युवक को दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 55000 रूपए अर्थ दंड से दंडित किया.
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
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