रांची, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) . Jharkhand उच्च न्यायालय ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत दी है. गुरुवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने जमानत दे दी है. भैरव सिंह को 20-20 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई है.
भैरव सिंह को आज जिस मामले में जमानत मिली है, वह रांची के चुटिया थाना में हुए विवाद से जुड़ा है. इस संबंध में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई है. रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को इस केस में भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी. भैरव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से समक्ष पक्ष रखा.
दरअसल, यह मामला नगर निगम के टेंडर विवाद से जुड़ा है. पहले भैरव सिंह का टेंडर का काम चलता था, लेकिन फिर दूसरे लोगों के टेंडर का काम चलने लगा. भैरव सिंह पर आरोप है कि उनके तरफ से पैसे की मांग की गयी और नहीं देने पर मारपीट किया गया था.
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
You may also like

लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर LDA का डंडा... कॉम्प्लेक्स, होटल और गोदाम समेत 11 अवैध निर्माण सील

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे

Sexy Bhabhi Video : मॉडल भाभी का सिज़लिंग वीडियो हुआ वायरल, लाल साड़ी में दिखाया अपना सेक्सी लुक

शरारत से भरपूर 'मस्ती 4' का नया गाना 'पकड़-पकड़' रिलीज

बिहार: पूरा हुआ पहले चरण का मतदान, चुनाव आयोग ने बताया कितने प्रतिशत वोटिंग हुई?




