अनूपपुर, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के अनूपपुर जिले में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय लालपुर,अमरकंटक के परिषर में संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक की शिकायत पर पूरे पांच वर्ष आठ माह बाद Monday को बैंक प्रबंधक एवं लेखापाल पर थाना अमरकंटक में धारा 420 ता हि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
जानकारी के अनुसार कमल किशोर साहू निवासी गौठियान टोला भरनी ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के परिषर में संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (लालपुर) के खाता क्रमांक 3511546795 से 18 सितम्बर 25 को मेरे खाते से 28 जनवरी 20 को बैंक प्रबंधक और लेखापाल द्वारा निकासी आवेदन(फार्म) भरकर मेरे बिना हस्ताक्षर के 800 रु आहरण कर लिए गए. जब मैं स्टेटमेंट निकलवाया और आरटीआई के माध्यम से आवेदन(फार्म) की जानकारी में ज्ञात हुआ कि आवेदन पत्र में मेरे हस्ताक्षर नहीं है. जो बैंक प्रबंधक एवं लेखापाल द्वारा मेरे साथ 800 रुपए की धोखाधड़ी की गई है. जिस पर आज अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
कमल किशोर साहू ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लालपुर में की गई धोखाधडी की शिकायत संभागायुक्त,पुलिस अधिक्षक, एसडीओपी पुष्पराजगढ़ सहित सीएम हेल्प लाईन, जन सुनवाई में लगातार पांच वर्ष आठ माह से करने के बाद Monday को दर्ज कर जांच में लेकर आगे की कार्यवाही का भरोसा दिया गया है. इसके पूर्व हर बार कहा गया कि पूरे दस्तावेज लेकर आओ.
एसडीओपी पुष्पराजगढ़ नवीन तिवारी ने बताया कि शिकायत आई थी इसके लिए गैंक से जानकारी मांगी गई थी जो देर से मिली जानकारी मिलने के बाद अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया हैं.
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला
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