जोधपुर, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . स्थाई लोक अदालत, जोधपुर महानगर ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि ब्रेन हेमरेज के मेडीक्लेम दावे को एल्कोहलिक और उच्च रक्तचाप के आधार पर खारिज किया जाना अनुचित है. अदालत के अध्यक्ष सुकेश कुमार जैन और सदस्य माणकलाल चांडक ने परिवाद को मंजूर करते हुए मैक्स एचडीआइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि प्रार्थी को दावा राशि 19 लाख 32 हजार 86 रुपये और परिवाद व्यय पांच हजार रुपये दो माह में अदा करें अन्यथा 8 फीसदी ब्याज अदा करें.
मीना सोनी ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से दावा पेश कर कहा कि उनके पति 6 जून 2023 को सवेरे पुत्र को तैरना सीखा रहे थे, तो तबीयत एकाएक नासाज होने पर वे अचेत होकर गिर गए और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया. बीमा कंपनी ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि मरीज एल्कोहलिक और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे और यह छिपाने से उनकी मेडीक्लेम पॉलिसी रद्द कर दी गई है.
अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर ने बीमाधारक को उच्च रक्तचाप या मोटापे से पीड़ित बताया है तो यह नहीं माना जा सकता है कि उन्हें यह रोग बीमा पॉलिसी से पहले का हो. उन्होंने कहा कि ब्रेन हेमरेज से एल्कोहलिक या उच्च रक्तचाप का कोई संबंध नहीं है और बीमा कंपनी यह साबित करने में नाकाम रही कि एल्कोहलिक की मात्रा कितनी थी. बीमा कंपनी ने कहा कि दावे में काफी विसंगतियां होने से दावा सही खारिज किया गया है.
स्थाई लोक अदालत ने प्रकरण मंजूर करते हुए कहा कि इलाज की रोगी पर्ची में उच्च रक्तचाप कब से है, इसका कोई भी जिक्र नहीं है. उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी प्रस्तावना प्रपत्र भी पेश करने में अक्षम रही और पॉलिसी के साथ नत्थी छपे छपाए कागज पर छोटे अक्षरों में बीमारी के आगे नहीं लिखा है, उस पर बीमाधारक के हस्ताक्षर भी नहीं है. उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी यह साबित करने भी नाकाम रही कि एल्कोहलिक की मात्रा कितनी थी और उसका ब्रेन हेमरेज से कोई संबंध था.
उन्होंने दावा खारिज करने को अनुचित बताते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि प्रार्थी को दावा राशि 19 लाख 32 हजार 86 रुपये और परिवाद व्यय पांच हजार रुपये दो माह में अदा करें अन्यथा 8 फीसदी ब्याज अदा करें.
(Udaipur Kiran) / सतीश
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