Love Jihad : यमुनानगर की एक अदालत ने एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और धमकी देने के मामले में शाहबाज नाम के व्यक्ति को 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले को कोर्ट ने ‘लव जिहाद’ करार दिया और इसे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। इसके साथ ही, दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘लव जिहाद’ कोई कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन इसे गैर-मुस्लिम महिलाओं को प्रेम का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश के रूप में देखा जाता है।
पिछले साल नवंबर में 14 साल की एक लड़की ने यमुनानगर सिटी पुलिस स्टेशन में शाहबाज और एक नाबालिग के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। लड़की ने बताया कि स्कूल जाते समय नाबालिग लड़के ने उसका पीछा किया और शाहबाज ने उसे दोस्ती के लिए दबाव डाला।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न), 12 (बाल यौन उत्पीड़न) और 17 (उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया था।
बचाव पक्ष की दलीलें नाकाम
सुनवाई के दौरान शाहबाज के वकील एसएस नेहरा ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। हालांकि, वे अपने दावे को साबित नहीं कर पाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल ने 17 जुलाई को अपने फैसले में कहा कि शाहबाज ने लालच और दबाव के जरिए लड़की को अंतरधार्मिक संबंध के लिए मजबूर करने की कोशिश की।
कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 4 साल, धारा 12 के तहत 2 साल और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत 1 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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