उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के इच्छुक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए ई-लॉटरी प्रणाली के तहत शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इच्छुक व्यक्ति आबकारी विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया का विवरण
इस प्रक्रिया के अंतर्गत देशी और अंग्रेजी शराब, बीयर, कंपोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद, 6 मार्च 2025 को संबंधित जिले के डीएम की अध्यक्षता में ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
शराब की दुकान के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदकों को आबकारी विभाग के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- नए आवेदक के रूप में पंजीकरण करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म भरकर शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन जमा करने के बाद 27 फरवरी 2025 तक प्रक्रिया पूरी करें।
- ई-लॉटरी का परिणाम 6 मार्च 2025 को जारी होगा।
ई-लॉटरी प्रणाली का कार्यप्रणाली
शराब की दुकान आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रणाली के तहत सभी वैध आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी।
इस लॉटरी प्रणाली में, आवेदक एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित की जा सकती हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
शराब की दुकान के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है:
- हैसियत प्रमाण पत्र (1 जनवरी 2024 के पहले का नहीं होना चाहिए)
- चरित्र प्रमाण पत्र
- आयकर रिटर्न (ITR)
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शपथ पत्र
- नॉमिनी का शपथ पत्र
इन दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
आवेदन करने की पात्रता
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- एक दुकान के लिए एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
- एक ही आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर अतिरिक्त आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
- एक व्यक्ति को अधिकतम 2 दुकानें ही आवंटित की जाएंगी।
- दुकानें एक ही जिले में या अलग-अलग जिलों में आवंटित हो सकती हैं।
लाइसेंस और आवेदन शुल्क
आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन शुल्क और लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.
- आवेदन शुल्क: हर आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।
- लाइसेंस शुल्क: दुकान के प्रकार के आधार पर अलग-अलग लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
- अन्य शुल्क: आबकारी विभाग द्वारा अन्य शुल्क लागू किए जा सकते हैं।
ई-लॉटरी का परिणाम
शराब की दुकानों का आवंटन 6 मार्च 2025 को संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से होगा।
- लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
- परिणाम आबकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- आवेदकों को ईमेल और SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन प्रक्रिया शुरू | 14 फरवरी 2025 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 27 फरवरी 2025 |
ई-लॉटरी प्रक्रिया | 6 मार्च 2025 |
अधिक जानकारी के लिए
शराब की दुकान के लाइसेंस और आबकारी नीति से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के इच्छुक हैं, तो जल्दी से ऑनलाइन आवेदन करें और ई-लॉटरी प्रक्रिया में भाग लें।
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