ठाणे। महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून के तहत विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. वी. वीरकर ने यह निर्णय 17 तारीख को सुनाया, और आदेश की विस्तृत प्रति शनिवार को जारी की गई।
इस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने मई 2018 में अपनी बेटी के साथ 10 बार बलात्कार किया। यह मामला तब सामने आया जब लड़की ने अपनी मां को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पिता को गिरफ्तार किया गया। ध्यान देने योग्य है कि पति-पत्नी के बीच झगड़े के कारण वे अलग रह रहे थे।
अदालत ने कहा कि तनावपूर्ण पारिवारिक संबंध और दोनों पक्षों के बीच विवाद इस अपराध का कारण हो सकता है, और यह भी संभव है कि आरोपी को फंसाने का प्रयास किया गया हो।
You may also like
20 अप्रैल को इन राशियो के जीवन मे आ सकता है शुभ समय…
बॉबी देओल ने साझा की 'जब वी मेट' के निर्माण की कहानी
20 अप्रैल से बदल जाएगा शनि, इन 2 राशियों का स्वामी ग्रह, जानिए इन राशियों से जुड़ी खास बातें…
मुस्लिम समुदाय केंद्र से लंबे संघर्ष के लिए तैयार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम की वापसी का आग्रह
पटना की युवती की शादी के बाद कतर में हुई हैरान करने वाली घटना