New Delhi, 25 मार्च . पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट की इस इजाजत के बाद राशिद मानसून सत्र में हिस्सा ले सकेंगे. कोर्ट ने उन्हें 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दिया है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए इंजीनियर राशिद के द्वारा दाखिल अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी. बारामूला के सांसद ने, सांसद के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की थी. राशिद के वकील ने पहले दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत देकर संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए. अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत की याचिका का खारिज कर दिया लेकिन, उसकी कस्टडी पैरोल को मंजूरी दे दी.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामुला से सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए याचिका डाली थी. इसी क्रम में अदालत ने इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की मंजूरी दे दी.
एनआईए ने राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि संसद सत्र में शामिल होना किसी सांसद का संवैधानिक अधिकार नहीं है. राशिद पर गंभीर आरोप हैं, और यदि वह संसद में कुछ कहते हैं, तो उसकी गंभीरता क्या होगी? दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि राशिद यदि कोई राजनीतिक बयान देते हैं, तो उससे समस्या हो सकती है और इस तरह के आरोपियों के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए.
बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पूर्व Chief Minister और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने Lok Sabha के लिए चुने गए सांसद इंजीनियर राशिद को रिहा करने की मांग की थी. सांसद राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.
इंजीनियर राशिद ने Lok Sabha चुनाव में उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को दो लाख से ज्यादा वोटों से हराया था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था.
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एएसएच/जीकेटी
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