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LDA में अब सत्यापन के नाम पर नहीं रुकेगा प्रॉपर्टी म्यूटेशन, भवन स्वामी खुद ही आवेदन आगे बढ़ाएगा

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लखनऊ: एलडीए में अब भुगतान का सत्यापन होने के नाम पर नामांतरण की फाइल नहीं रुकेगी। अब भवन स्वामी नामांतरण का आवेदन करने के बाद तय शुल्क जमा करेगा और खुद ही उसका सत्यापन कर आवेदन आगे बढ़ा देगा। इतना होने के बाद एलडीए के पोर्टल पर भुगतान की सूचना अपने आप अपडेट हो जाएगी और नामांतरण जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद एलडीए भुगतान के बाद आने वाले यूटीआर नंबर का सत्यापन करेगा। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के मुताबिक अब तक नामांतरण का आवेदन करने के बाद भवन स्वामी तय शुल्क ऑन लाइन जमा करते थे। उसका यूटीआर नंबर आने पर उसका सत्यापन करने के लिए संपत्ति विभाग और लेखा विभाग भेजा जाता था। सूत्रों के मुताबिक वहां से सत्यापन होकर फाइल आने में देरी की शिकायतें मिलती थीं। नियम के मुातबिक नामांतरण की पूरी कार्यवाही 60 दिन में पूरी हो जानी चाहिए लेकिन कई मामलों में एक साल तक का समय लग रहा था। पिछले सप्ताह शनिवार को एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने लंबित फाइलों के निस्तारण को लेकर ‘सिंगल टेबल क्लीयरेंड डे’ का आयोजन किया गया था। इसमें नामांतरण की फाइलें लटकाने का मामला भी उठा था। उसी समय वीसी ने नामांतरण की कार्यवाही सरल करने का निर्देश दिया था। सोमवार को इस संबंध में एसओपी (स्टैंर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस) बना दी गई है। इसके तहत भवन स्वामी भुगतान कर खुद उसका सत्यापन कर आवेदन आगे बढ़ा देगा और उसका नामांतरण पत्र जारी हो जाएगा। सत्यापन के नाम पर फाइल रोकने वाले अधिकारी या कर्मचारी की पहचान कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।प्रथमेश कुमार, वीसी, एलडीए का कहना है नामांतरण के ऑॅनलाइन आवेदन मिलने पर नोडल ऑफिसर को तत्काल फाइल आगे बढ़ानी होगी। जांच के लिए संबंधित जोन के योजना सहायक को उसी दिन फाइल भेजी जाएगी। योजना सहायक आवेदन पत्र का फाइल से मिलान करेंगे। नामांतरण के सभी आवेदनों की रिपोर्ट प्रभारी सम्पत्ति अधिकारी भेजी जाएगी। यह सभी कार्यवाही सात दिन के अंदर पूरी की जाएगी। योजना सहायक की मंजूरी से सहमत होने पर प्रभारी अधिकारी को नामांतरण शुल्क और प्रकाशन शुल्क जमा कराने के लिए आवंटी को उसी दिन ऑनलाइन सूचना भेजी जाएगी। यह शुल्क जमा कर भवन स्वामी खुद ही उसका सत्यापन कर सकेगा।
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