नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होनें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र देकर कहा, 'स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए' मैं तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।' मंगलवार को राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अब इसके बाद उपराष्ट्रपति के पद को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। वह पांच सवाल को आपको जानने के लिए महत्वपूर्ण है...
क्या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा?
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पहला सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या अब कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के बारे बात करें तो संविधान में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है।
क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा?
संविधान के नियमों के अनुसार, अब 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। वहीं अगले उपराष्ट्रपति के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, समेत कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
राज्यसभा का सभापति कौन होगा?
संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा का सभापित कौन होगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। संविधान के मुताबिक, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना होता है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर कुल 788 वोट डालते हैं। इसमें लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 245 सदस्य (जिसमें 12 मनोनीत शामिल) होते हैं। सभी संसद सदस्यों के वोट का मूल्य बराबर होता है।
नए उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा?
संविधान के अनुसार, 60 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद नए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण के दिन से पांच साल तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा।
क्या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा?
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पहला सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या अब कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के बारे बात करें तो संविधान में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है।
क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा?
संविधान के नियमों के अनुसार, अब 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। वहीं अगले उपराष्ट्रपति के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, समेत कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
राज्यसभा का सभापति कौन होगा?
संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा का सभापित कौन होगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। संविधान के मुताबिक, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना होता है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर कुल 788 वोट डालते हैं। इसमें लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 245 सदस्य (जिसमें 12 मनोनीत शामिल) होते हैं। सभी संसद सदस्यों के वोट का मूल्य बराबर होता है।
नए उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा?
संविधान के अनुसार, 60 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद नए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण के दिन से पांच साल तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा।
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