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New GST Rates: नई जीएसटी दरें लागू होने में बस इतना वक्त बाकी, 22 सितंबर से इन चीजों को खरीदकर भी आपका बचेगा पैसा

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नई दिल्ली। सोमवार यानी 22 सितंबर 2025 को नवरात्र का पहला दिन है। इस दिन से ही देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। जीएसटी में पहले 0, 5, 12, 18 और 28 फीसदी+सेस की दरें थीं। अब जीएसटी में सिर्फ 4 दरें 0, 5, 18 और 40 फीसदी का टैक्स अलग-अलग चीजों पर लगेगा। इससे आम आदमी और गरीबों को रोजमर्रा और जीवन को आसान बनाने वाली चीजें खरीदने में काफी आसानी होगी। नई जीएसटी में 5 फीसदी की दर में ज्यादातर वो चीजें लाई गई हैं, जो पहले 18 और 12 फीसदी में थीं। वहीं, 5 फीसदी वाली जीएसटी की चीजों में से तमाम पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगी।

बात करें 18 फीसदी जीएसटी दर की, तो इसमें सीमेंट, 350 सीसी तक की बाइक और छोटी कार आएंगी। घर बनाने में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कराने वाला सीमेंट भी 18 फीसदी की जीएसटी दर में मिलेगा। पहले सीमेंट पर 28 फीसदी जीएसटी लगती थी। डबल डोर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर पर अब 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। इससे आम लोगों की काफी बचत होने वाली है। इनको खरीदने के बाद बची रकम को लोग निवेश कर सकेंगे या फिर इसका इस्तेमाल किसी और जरूरी चीज पर कर सकेंगे। कुल मिलाकर ये सभी सामान सस्ता कर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।

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अब बात करते हैं रोजमर्रा की चीजों की, जिन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें दूध, दही, पनीर, पित्जा की ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, कुल्चा, खाखरा, 33 जीवन रक्षक दवाइयां, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कॉपी, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, पेस्टल, क्रेयॉन और शार्पनर हैं। रोजमर्रा जरूरत की इन चीजों पर जीएसटी को शून्य करने के साथ ही आम लोगों को सरकार ने बीमा लेने पर भी बड़ी राहत दी है। अब वाहनों का बीमा छोड़ मेडिकल इंश्योरेंस समेत अन्य सभी बीमा पर कोई जीएसटी नहीं ली जाएगी। इससे नई बीमा पॉलिसी लेने या के लिए अंशदान पर ज्यादा पैसा नहीं देना होगा। जीएसटी को साल 2017 में लागू किया गया था। उसके बाद जीएसटी दरों में पहली बार कटौती की गई है।

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