हरियाणा के जींद जिले के पांच गांवों ने शराबबंदी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है। इन गांवों ने यह प्रस्ताव आबकारी एवं कराधान विभाग को भेजा है। पिछले सप्ताह इन ग्राम पंचायतों को सुनवाई के लिए मुख्यालय बुलाया गया था, जहां उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। यदि कोई ग्राम पंचायत विभाग के नियमों पर खरा उतरती है, तो 11 जून से शुरू होने वाले सत्र में उस गांव में शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा।
प्रस्ताव भेजने वाले गांव
जिन गांवों ने प्रस्ताव भेजा है, उनमें बहबलपुर, झमौला, देवरड़, रामकली और जलालपुर खुर्द शामिल हैं। इन पंचायतों ने 10 प्रतिशत मतदाताओं की सहमति के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया।
पुलिस से गांवों का रिकॉर्ड मांगा गया
पिछले सप्ताह, छह मई को प्रस्ताव भेजने वाली पंचायतों को पंचकूला में कमिशनर के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया। पंचायतों ने अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत किया और शराब ठेकों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। मुख्यालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद विभाग का फीडबैक और पुलिस से गांवों का रिकॉर्ड मांगा है। एक सप्ताह में यह तय किया जाएगा कि अगले सत्र में किन गांवों में शराबबंदी लागू होगी।
शराबबंदी के नियम
विभाग के नियमों के अनुसार, यदि किसी गांव में पिछले दो वर्षों में अवैध शराब की बिक्री का मामला पकड़ा गया है, तो वहां शराब ठेका बंद करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि गांव में गुरुकुल है, तो भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा, स्कूल और मंदिर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर शराब ठेका खोलने की अनुमति नहीं है। वर्तमान सत्र में केवल बहबलपुर गांव में शराबबंदी लागू है।
नियमों पर खरा उतरने वाली पंचायतों में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके
जींद में आबकारी एवं कराधान विभाग के डीइटीसी पुनीत शर्मा ने बताया कि जिले में शराबबंदी के लिए पांच ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव भेजे थे। सभी पंचायतों की मुख्यालय पर सुनवाई हो चुकी है। जो भी ग्राम पंचायत विभाग के नियमों पर खरा उतरेगी, वहां शराब ठेका नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा, शराब ठेकों के नए सत्र के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
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