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सरकार मोटर व्हीकल एक्ट ने करने वाली है अबतक का सबसे बड़ा बदलाव, 16 से 18 वर्ष के युवाओं की हो जाएगी मौज

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ऑटो न्यूज़ डेस्क - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को मामले के निपटारे के लिए 12 महीने की समय सीमा दी जाएगी। इसके अलावा संशोधन में मोटरसाइकिल के व्यावसायिक उपयोग को अनुबंध गाड़ी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव है। इससे रैपिडो और उबर जैसे एग्रीगेटर कानूनी रूप से मोटरसाइकिल का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकेंगे।

कैब एग्रीगेटर मोटरसाइकिल का उपयोग कर सकेंगे
यह जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है। वर्तमान में परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों का उपयोग अनुबंध गाड़ी के रूप में किया जा सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव से मोटरसाइकिल के उपयोग के संबंध में कानूनी स्पष्टता प्रदान करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्यों ने राइड-हेलिंग सेवाओं के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे दूर करने के लिए मंत्रालय यह संशोधन प्रस्ताव ला रहा है। मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटरसाइकिल को शामिल करने के लिए कैब एग्रीगेटर दिशानिर्देशों में संशोधन करने जा रहा है।

16-18 वर्ष की आयु के युवाओं को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति होगी!
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय ने 16 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को 50 सीसी की मोटरसाइकिल या 1500 वाट की अधिकतम मोटर शक्ति वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर-मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में 67 प्रस्तावित संशोधन पेश करने जा रहा है, जिसमें शिक्षण संस्थानों की बसों की नई परिभाषा के साथ हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) को उनके सकल भार के आधार पर पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। इन संशोधनों में सुप्रीम कोर्ट में एक मामले के बाद तिपहिया वाहनों को भी परिभाषित किया जा रहा है।

शिक्षण संस्थानों की बसों पर बढ़ेगी सख्ती
शिक्षण संस्थानों की बसों की नई परिभाषा को लेकर लाए जा रहे संशोधन में कहा गया है कि चालक को छोड़कर छह से अधिक लोगों को ले जाने वाली बसों को छात्रों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए संस्थान द्वारा खरीदा, पट्टे पर या किराए पर लिया जाना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार, मंत्रालय ने संस्थानों और ड्राइवरों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऐसी बसों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना दोगुना करने का प्रस्ताव दिया है। एक अन्य प्रस्तावित संशोधन में, राज्यों को छह महीने के भीतर कैब एग्रीगेटर्स, स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए आवेदनों को संसाधित करने के लिए कहा जाएगा। यदि राज्य इस समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो केंद्र सरकार के दिशानिर्देश लागू होंगे।

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