Next Story
Newszop

आरजी कर कांड : दोषी संजय ने हाई कोर्ट में की अपील, सितंबर से होगी सुनवाई

Send Push

कोलकाता, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) ।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पा चुके सिविक वोलंटियर संजय रॉय की अपील पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने संजय की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई सितंबर में शुरू करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस याचिका की सुनवाई केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा दायर अपील के साथ ही की जाएगी। सीबीआई ने निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए दोषी संजय के लिए मृत्युदंड की मांग की है।

इससे पहले सियालदह अदालत ने इस साल जनवरी में संजय को मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। घटना के वक्त संजय कोलकाता पुलिस में सिविक वोलंटियर के रूप में कार्यरत था, लेकिन अपराध सामने आने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था।

दोषी संजय की ओर से हाई कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता कौशिक गुप्ता ने कहा कि केवल कुछ साक्ष्यों के आधार पर उनके मुवक्किल को दोषी ठहराया गया है लेकिन वह बेकसूर है। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि संजय को सभी आरोपों से बरी किया जाए। अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है और वह असल में खुद एक पीड़ित है।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पीड़िता का परिवार चाहे, तो वह इस अपील की सुनवाई में न्यायालय की सहायता कर सकता है।

गौरतलब है कि इस जघन्य मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसने अब निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील कर मृत्युदंड की मांग रखी है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और यह तय किया जाएगा कि संजय रॉय को बेकसूरी मिलेगी या उसकी सजा और कड़ी होगी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

Loving Newspoint? Download the app now