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हत्या के मुख्य व सह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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जोधपुर, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । सांचोर के बहुचर्चित जालम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी भागीरथ विश्नोई व सह आरोपी रोहित विश्नोई की राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है।

गत वर्ष 18 अगस्त को पुलिस थाना सांचोर में परिवादी अनोप सिंह ने यह लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरा छोटा बेटा जालम सिंह हुबली में भागीरथ विश्नोई की लॉज पर नौकरी करता था। भागीरथ कुछ समय से उसको वेतन नहीं दे रहा था। जालम सिंह ने भागीरथ से तनख्वाह के बकाया रुपए मांगेे तो भागीरथ विश्नोई ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तब से जालम सिंह मेरे पास गांव में रह रहा था। तब कुछ समय पहले भागीरथ घर पर आया और उसने कहा कि आपके बेटे जालम सिंह ने पुलिस में हमारी मुखबिरी करके हमारी लॉज से डोडा पकड़ा दिए हैं, जिस कारण हमें 15 लाख रुपयों का खर्चा आया हैं, इसलिए आप मुझे 15 लाख रुपए दो अन्यथा मैं आपके बेटे को मारे बगैर नहीं छोडूंगा। तब मैंने मेरे बेटे जालम सिंह को बुलाया और सभी के सामने उसने भागीरथ से कहा कि उसने आपकी लॉज से डोडा नहीं पकड़वाया था लेकिन भागीरथ संतुष्ट नहीं हुआ और मौका मिलने पर जान से खत्म करने की धमकियां देकर चला गया। इसके बाद 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे जालम सिंह गोव सांगड़वा से सांचोर जाने का कहकर निकला था और शाम को 6 बजे वाली लास्ट बस से जब जालम सिंह घर पर नहीं आया तो उसके मोबाइल पर 3-4 बार फोन किया तो फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर वापस फोन लगाया तब मुल्जिम भागीरथ ने जालम सिंह का फोन उठाया और बताया कि मैं भागीरथ बोल रहा हूं आपके लडक़े जालम सिंह को मैं उठाकर घर लेकर आया हंू। आपके लडक़े की मुखबिरी के कारण मुझे 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ हैं। आप 15 लाख रुपए पहुंचा दो वरना हम आपके लडक़े को जान से खत्म कर देंगे। फिर भागीरथ ने जालम सिंह की मेरे से फोन पर बात करवाई तो जालम सिंह ने रोते हुए बताया कि पापा यह लोग मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट कर रहे हैं, आप 15 लाख रुपए लेकर जल्दी आओ। अगर रुपए नहीं पहुंचाए तो यह लोग मेरी हत्या कर देंगे। उस रिपोर्ट पर पुलिस थाना सांचोर ने भागीरथ विश्नोई व अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दौराने अनुसंधान उन्हें गिरफ्तार किया था। मुकदमें में भागीरथ विश्नोई व अन्य सह-आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रकरण में चार्जशीट पेश कर वर्तमान में मुकदमा अपर सेशन न्यायाधीश सांचोर में चल रहा हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में इस सेशन केस के मुख्य मुल्जिम भागीरथ विश्नोई तथा सह आरोपी रोहित विश्नोई की ओर से उनके वकील ने जमानत प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसका परिवादी अनोप सिंह की ओर से एडवोकेट निखिल भण्डारी ने विरोध जताया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि भागीरथ विश्नोई ने रोहित विश्नोई व अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर जालम सिंह के साथ बुरी तरह मारपीट करके उसे 40 चोटें पहुंचाकर नृशंस हत्या की हैं जिसकी खुलेआम धमकी उन्होंने अनोप सिंह के घर आकर जालम सिंह को दी थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने मुख्य मुल्जिम भागीरथ विश्नोई तथा सहआरोपी रोहित विश्नोई का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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