जयपुर, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । जयपुर मेट्रो-प्रथम की सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट-5 ने एक लाख रुपये की रिश्वत के आठ साल पुराने मामले में बीएसएनएल भरतपुर के तत्कालीन दूरसंचार अधिकारी राजेश कुमार बंसल व बीएसएनएल के रिटायरकर्मी मदनलाल बंसल को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने राजेश कुमार पर 1.50 लाख व मदनलाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त राजेश का लोक सेवक होने के नाते समाज के प्रति दायित्व था। लेकिन उसने आपराधिक षडयंत्र के चलते बिचौलिए मदनलाल के साथ मिलीभगत कर रिश्वत की रकम ली।
विशेष लोक अभियोजक रिपुदमन सिंह तंवर ने बताया कि शिकायतकर्ता सुखवीर सिंह सिनसिनवार ने सीबीआई में 5 अप्रेल 2017 को सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बीएसएनएल में ओएफएसी बिछाने का ठेका लेता है। उसे 2015-16 में 130 किमी दूरी में केबल बिछाने का ठेका मिला था। जिसका एक रनिंग बिल 60 लाख रुपये का था। उसने यह बिल भुगतान के लिए लगाया और राजेश कुमार ने दो प्रतिशत के हिसाब से 1.20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। उसे 2017 में बिल राशि का भुगतान हो गया। लेकिन राजेश उससे रिश्वत की रकम मांगी और नहीं देने पर आगामी बिलों को अटकाने की धमकी दी। सीबीआई ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजेश कुमार को एक लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ ट्रेप किया। अभियोजन की ओर से 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran)
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