– कोर्ट ने कहा, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें ड्यूटी करनी होगी
नैनीताल, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के आधार पर निस्तारित कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें ड्यूटी करनी होगी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कई डिग्री कॉलेजों के प्राध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं। ऐसे में उनकी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जा सकती है। याचिका में कहा कि चुनाव में पीठासीन अधिकारी वह होता है जो द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी हो, लेकिन कॉलेज के प्राध्यापकों की श्रेणी क्लास एक की होती है। उनका रैंक पीठासीन अधिकारी से उच्च होता है। ऐसे में उन्हें पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी पर न लगाया जाए। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व के आदेश के क्रम में उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने पूर्व के आदेश को आधार मानते हुए कहा कि जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, उन्हें ड्यूटी करनी होगी।
————–
(Udaipur Kiran) / लता
You may also like
ऋषभ पंत को लगी चोट, 'बग्गी' में लाना पड़ा मैदान से बाहर, कितनी मुश्किल में टीम इंडिया
Petrol Diesel Price: जाने आज राजस्थान में क्या भाव हैं पेट्रोल और डीजल का, लेना हैं तो पहले जान ले कीमतें
दो दिनों की यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, स्वागत में उमड़े लोग, एफटीए पर होंगे हस्ताक्षर
Good News: राजस्थान में बुलेट ट्रेन की तैयारियां शुरू, यहां तैयार हो रहा देश का सबसे एडवांस और हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक
राजस्थान के शीतला माता मंदिर के अद्भुत रहस्य