कटनी, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिले के बड़वारा विकासखण्ड के ग्राम भुड़सा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में आगजनी की घटना के बाद दस्तावेजों के क्षति को लेकर लापरवाही बरतने के मामले मे छात्रावास वार्डन श्रीमती यशोदा कोरी को जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी. सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल से प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई जांच में यह सामने आया कि छात्रावास में लगी आग से सभी शैक्षणिक और वित्तीय दस्तावेज नष्ट हो गए तथा जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गईं।
पूर्व जांच में यह भी पाया गया कि वार्डन द्वारा केवल कम महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की ही सुरक्षा की गई, जबकि महत्वपूर्ण वित्तीय अभिलेखों को उपेक्षित कर दिया गया। वार्डन श्रीमती यशोदा कोरी को पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। उनके इस कृत्य को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में माना गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार, श्रीमती कोरी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की धारा 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बड़वारा नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
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(Udaipur Kiran) / राकेश चतुर्वेदी
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