जयपुर, 29 मई . राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती- 2024 में राज्य सरकार की ओर से भर्ती नियमों में संशोधन करने को सही माना है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को भर्ती नियमों में संशोधन का अधिकार है. वहीं अदालत ने राज्य सरकार को यह भी छूट दी है कि वह 11 मार्च 2024 की भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश कोमल कुमावत व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए. खंडपीठ के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल पाई है, जिन्होंने भर्ती नियमों में संशोधन के जरिए सीआईटीएस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को चुनौती दी थी.
याचिकाओं में कहा था कि वे प्रदेश के विभिन्न आईटीआई कॉलेजों में 10 से 15 साल से गेस्ट फैकल्टी पर काम कर रहे हैं. इस दौरान राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने एक सितंबर 2023 को राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम,1975 में संशोधन कर दिया. इसके अलावा राज्य सरकार ने 11 मार्च 2024 को भर्ती विज्ञापन निकाला और इसमें सीआईटीएस सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया. राज्य सरकार के भर्ती विज्ञापन और संशोधन आदेश को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने भी सीआईटीएस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की है, लेकिन सेवा में लेने के तीन साल के भीतर यह प्रमाण पत्र देने की छूट का भी प्रावधान है. राज्य सरकार ने सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है. इसलिए उन्हें सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने बताया कि केन्द्र सरकार की छूट उन मामलों के लिए है, जहां पर्याप्त संस्थाएं और अभ्यर्थी नहीं है. जबकि प्रदेश में यह सर्टिफिकेट कराने के लिए पर्याप्त संस्थाएं और उचित संख्या में अभ्यर्थी हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
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