Next Story
Newszop

पुलिस अधिकारी की पत्नी ने जन्मदिन पर चलती कार के बोनट में बैठकर केक काटा हाई कोर्ट ने सीएस से पूछा आपने क्या कार्रवाई की

Send Push

बिलासपुर, 5 जुलाई (Udaipur Kiran) । पति के पद के पावर के मद में चूर महिला ने खुलेआम नीली बत्ती कार के बोनट में बैठ कर जन्मदिन मनाने व वीडियो वायरल होने के बाद कथित रूप से अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव से शपथपत्र पर जवाब पेश करते हुए एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है ।

समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि बलरामपुर जिले के एक पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी तस्लीम आरिफ बारहवीं बटालियन की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगी निजी गाड़ी के बोनट पर अपना जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है और फिर कार के चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और बताया गया कि चालक अज्ञात है। हालांकि स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया है कि वह महिला के साथ गाड़ी चला रहा है, जो दोस्तों के समूह का हिस्सा लग रही है । तस्वीर में सभी लोग गाड़ी चला रहे हैं। यह घटना कथित तौर पर अंबिकापुर के एक होटल के पास हुई थी, जिसने आधिकारिक विशेषाधिकारों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कार एक्सयूवी 700, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में तैनात एक डीएसपी की बताई जा रही है। नीली बत्ती वाली गाड़ी कथित तौर पर डीएसपी की निजी गाडी है।

इस मामले में पुलिस ने आरोप लगाया है कि इस मामले में विभागीय कार्रवाई होगी या फिर इस मामले को प्रभाव के साये में लिया जाएगा। वीडियो की जांच से पता चला है कि वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के खिलाफ धारा 177, 184 और 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है।पुलिस ने गत 29 जनवरी को एक ऐसी ही घटना दर्ज की थी, जिसमें एक व्यक्ति जन्मदिन पर आतिशबाजी करते हुए सड़क जाम कर रहा था। इस घटना की सूचना देने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया था। मुख्य सचिव ने इस घटना को गंभीरता से लिया था और राज्य सरकार को इस मामले की जानकारी देने के लिए कहा था। 3 फरवरी 2025 के पत्र में सचिव ने कहा था कि थाने के स्टेशन अधिकारियों को न केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत बल्कि भारतीय न्याय संधि के तहत भी अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में हुई सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट की सिंगल बैंच ने मुख्य सचिव से शपथपत्र पर यह जवाब देने को कहा कि, अभी तक इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से विधिवत क्या कार्रवाई की है..? अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद शुक्रवार को निर्धारित की गई है ।

(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

Loving Newspoint? Download the app now