अजमेर, 25 अक्टूबर . अजमेर की न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम रेणु श्रीवास्तव ने पिता पर खोलता तेल डाल कर हत्या कारित करने के आरोपित पुत्र धोलाभाटा निवासी जसवंत सिंह को उम्र कैद की सजा से दण्डित किया है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है एवं अदम अदायगी 6 माह का कठोर कारावास दिया है.
लोक अभियोजक मंजूरअली ने बताया कि मामला अलवरगेट पुलिस थाना क्षेत्र का वर्ष 2019 का है. इस मामले में 29 अगस्त को जसवंत सिंह ने अपने पिता मृतक राम सिंह पर घर पर सोते हुए खोलता तेल डाल दिया था. जिससे बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. आरोपित जसंवत सिंह को पुलिस ने 31 अगस्त 19 को पकड़ लिया था. आरोपित ने अपना जुर्म भी स्वीकार लिया था तभी से आरोपित जेल में सजा काट रहा है. मामले में परिवादी के वकील प्रीतम सिंह सोनी ने भी अपनी तरफ से पैरवी की.
लोक अभियोजक मंजूर अली ने बताया कि आरोपित ने एक महिला से प्रेम विवाह किया था. वह महिला तीन माह साथ में रहने के बाद आरोपित जसवंत सिंह को छोड़ गई. इस मामले में आरोपित के पिता राम सिंह ने अदालत में जसवंत सिंह का पक्ष नहीं लिया था जिससे वह अपने ही पिता राम सिंह से नाराज हो गया था. गुस्से में उसने अपने पिता पर सोते हुए खोलता तेल डाल दिया. जिससे वह झुलस गया. आरोपित मौके से फरार हो गया . पड़ौसियों ने वृद्ध राम सिंह को जैसे तैसे बचाया और हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया जहां 31 अगस्त हो राम सिंह की मृत्यु हो गई. अलवर गेट पुलिस ने आरोपित को धारा 302 आईपीसी में पकड़ कर न्यायालय में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया था. अदालत में 20 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए. अदालत ने माना कि जन्मदाता पिता की हत्या करने वाले के प्रति किसी भी स्थिति में नरमी नहीं बरती जा सकती है.
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/ संतोष
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