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दुष्कर्म के बाद नाबालिग की आंख फोड़ देने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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अररिया,04 जुलाई (Udaipur Kiran) ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह पोस्को मामले की विशेष न्यायाधीश अजय कुमार को अदालत ने डेढ़ साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उनकी आंख फोड़ देने के साथ नाक,आंख,कान घायल कर देने के मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने दोषी को कारावास की साथ ही 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है।साथ ही अपने आदेश में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को कंपनसेशन के तहत पांच लाख रूपये भुगतना करने का आदेश दिया है।जिसमें दो लाख रुपैया तत्काल और शेष तीन लाख रूपये का भुगतान मैच्योर होने पर देने का आदेश दिया है।दोषी अररिया नगर थाना क्षेत्र के छोटी लहटोरा वार्ड संख्या छह का रहने वाला 29 वर्षीय सुकरा ऋषिदेव पिता विजेंद्र ऋषिदेव है।

कोर्ट ने यह फैसला विशेष पोस्को बाद संख्या 75/24 जो महिला थाना कांड संख्या 06/24 है,में सुनवाई करते हुए सुनाई।मामला 28 जनवरी 2024 का है।जिसमें सात बजे शाम को नाबालिग पीड़िता को घर से दुकान ले जाने के बहाने दोषी ने उसे मकई के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।दुष्कर्म की घटना के बाद जान मारने की नीयत से पीड़िता के एक आंख को फोड़ दिया गया और चेहरे पर नाक,गाल, कान,गला आदि को काटकर गहरे जख्म के निशान बना दिए गए।

पीड़िता की मां ने मामला महिला थाना में दर्ज कराई थी।जिसमें कोर्ट ने भादवि की धारा 376(ए) में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और भादवि धारा 341 में एक महीने कारावास और एक सौ रूपये अर्थदंड एवं भादवि धारा 342 में छह माह कारावास और पांच सौ रूपये का अतिरिक्त सजा सुनाई।

सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्याम लाल यादव और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णुकांत मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दी।जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी सुकरा ऋषिदेव को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

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