रांची, 11 अगस्त (Udaipur Kiran) । एसीबी की विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को रिश्वत लेने के दोषी राजस्व कर्मचारी आनंद खलखो को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
राजस्व कर्मचारी आनंद खलखो पर जमीन का नामांतरण करने के एवज में तीन डिसमिल जमीन और 40 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। आनंद ने केस के सूचक माधो उरांव से तीन डिसमिल जमीन अपने नाम लिखवा भी लिया था और 40 हजार रुपए की मांग कर रहा था।
इसके बाद माधो उरांव ने एसीबी से शिकायत की थी। एसीबी ने उसे चार मार्च 2014 को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद राजस्व कर्मचारी आनंद के घर से नौ लाख रुपये भी बरामद किया गया था।
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
You may also like
पुण्यतिथि विशेष : अपने साथ शिवलिंग, सेवा की भावना और हृदय में नारी सम्मान; ऐसी थीं अहिल्याबाई होल्कर
जेलीफिश की वजह से फ्रांस में बंद हुआ परमाणु संयंत्र
दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाना अमानवीय, अदूरदर्शी और करुणा को खत्म करने वाला कदम : राहुल गांधी
Criminal Case : धमतरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, ढाबे पर विवाद में तीन की मौत
दिमाग घुमा देने वाली नोटों की पहेली 100ˈ रुपये के छुट्टे बनाओ 10 नोटों में लेकिन बिना 10 के नोट के